news-details
क्राइम

धमकी देने के मामले न्यायालय ने सुनाई सजा,अभियुक्त को मिली 1-1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा

Advertisement

धमकी देने के मामले न्यायालय ने सुनाई सजा,अभियुक्त को मिली 1-1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा
महराजगंज।न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा ने पीटना, गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देने के अपराध में अभियुक्तगण हरिराम पुत्र रामहरख और त्रिलोकी पुत्र हरीराम निवासी गुरचिहा थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज को दोष सिद्ध मिलने पर 1-1 दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई गई है।
जबकि 1500-1500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ अर्थदंड न देने पर दोनों को 10-10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
इसकी जानकारी थानेदार सत्येन्द्र कुमार राय ने दी है

  • Tags

You can share this post!

Generalist

Anil Vishwakarma

Journalist

Reporter

( 0 ) - Comments

Leave Comments