महराजगंज। सोनौली थाना क्षेत्र के डंडा हेड से नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पकड़े गए ब्राज़ीली नागरिक जोकिम डॉस सैंटोस नेटो को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर 2024 को सोनौली पुलिस ने डंडा हेड क्षेत्र में संदिग्ध विदेशी नागरिक को देखा। उसे रोककर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह ब्राज़ील का निवासी है और नेपाल घूमने आया था। जांच में पता चला कि उसका भारत में प्रवेश वैध नहीं था और उसके पास कोई वीज़ा नहीं था।
सोनौली पुलिस ने तत्काल अवैध प्रवेश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभिलेखीय साक्ष्य, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर निर्णय सुनाया। न्यायालय ने साफ किया कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करना गंभीर अपराध है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
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