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महाराजगंज

मारपीट में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सश्रम कारावास


महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र के बहुआर खुर्द गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के 11 वर्ष पुराने मामले में जिला जज अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपित नर्मदा यादव, राजकिशोर यादव और सिंहासन यादव पुत्रगण राम लगन यादव को दोषी करारा देते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

पत्रावली के अनुसार 10 फरवरी 2014 की सुबह बहुआर खुर्द निवासी राहुल गुप्ता अपने पिता श्याम सुंदर और माता विन्दा देवी के साथ विवादित खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान गांव के राधेश्याम यादव से चल रहे कब्जे के विवाद को लेकर राधेश्याम के भाई नर्मदा यादव, राजकिशोर यादव और सिंहासन यादव वहां पहुंचे और राहुल व उसके माता-पिता पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष जब किसी तरह घर भागकर छिपा, तब भी हमलावरों ने घर में घुसकर पिटाई की।
घटना के बाद राहुल गुप्ता की तहरीर पर निचलौल पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ गोलबंद होकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने गवाहों व अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों पर कड़ी बहस की, जबकि बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद जिला जज अजय कुमार सिंह ने तीनों आरोपितों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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Pt. Vijay Sharma

By Reporter Bhaiya

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